श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट, कोर्ट से मिली परमिशन
दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए एक एप्लिकेशन लगाई थी. दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने सोमवार (21 नवंबर) को पॉलीग्राफी टेस्ट की परमिशन दे दी है. इसके साथ ही आफताब के नार्को टेस्ट से पहले जो पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए थी वो अड़चन अब खत्म हो गई. ये टेस्ट कब कंडक्ट होगा अभी ये साफ नहीं है.
इसके अलावा दिल्ली पुलिस को अब तक करीब 13 हड्डियां और चेहरे के जबड़े का हिस्सा मिला है. इन सबको जांच के लिए सीएफएसएल भेज दिया है. आफताब के नार्को ,पॉलीग्राफी टेस्ट एफएसएल में कराए जाएंगे. पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या करने और उसके शरीर के 35 टुकड़े करने की बात कबूल करने वाला आफताब सवालों के भ्रामक जवाब दे रहा था.
पहले ही मिल चुकी है नार्को टेस्ट की अनुमति
बीते गुरुवार को कोर्ट ने रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को पांच दिनों के भीतर आफताब का नार्को टेस्ट कराने का आदेश दिया था. गुरुवार को अदालत ने आरोपी की पुलिस हिरासत 5 दिन तक बढ़ाई थी. हालांकि, कोर्ट ने मामले में जांच अधिकारी को आरोपी पर थर्ड-डिग्री का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया था.